लोकतंत्र में अपनी बेहतरीन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण करने के लिए मतदाता होना आवश्यक है और इसके लिए सबसे जरूरी पात्रता है आपकी उम्र जो 18 वर्ष होनी चाहिए।
18 वर्ष की आयु सरकार द्वारा इसलिए निर्धारित की गयी है इस उम्र में मनुष्य की समझ विकसित होने लगती है और वह अपने विवेक से सही उम्मीदवार का चयन करके राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करता है।
इसलिए चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव की संज्ञा दी गयी है। आज हम आपको वोटर बनने की सभी प्रक्रियाओं के बारे में बतायेगें।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नये मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है, इसके साथ-साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को संचालित किया गया है और इसकी शुरूआत 1 नवम्बर 2021 से प्रारम्भ भी हो चुकी है, जो 30 नवम्बर 2021 तक चलेगा।
- मतदाता बनने की अर्हता :
किसी भी चुनाव हेतु मतदाता की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और चुनाव आयोग द्वारा इस बार 7 जनवरी 2022 तक उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गयी है।
अर्थात्,
यदि 7 जनवरी 2022 तक आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो आप मतदाता बनने की पात्रता रखते हैं और आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं।
- क्या करना होगा मतदाता बनने के लिए :
यदि 7 जनवरी, 2022 तक आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो आप मतदाता बनने की पात्रता रखते है और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए आपको www.ceouttarpradesh.nic.in website पर विजिट करना है, इस वेबसाइट पर आपको सभी प्रकार के फार्म मिल जायेगें, परन्तु ध्यान रहे आपको नया मतदाता बनना है, तो इसके लिए आपको फार्म 6 को डाउनलोड करना होगा।
आइये इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आपको किस कार्य हेतु किस Form की आवश्यकता होगी।
जैसा आप देख पा रहे है यहां पर आपको प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग फार्म भरने की आवश्यकता होती है,उक्त फार्म को सावधानी पूर्वक आपको भरना है और जिन स्थानों पर बताया गया है, वहां जाकर जमा कर देना है। फार्म जमा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर उक्त की सूचना भी आयेगी, और यदि किसी प्रकार का संसोधन है तो वह भी आसानी से हो जायेगा।
- फार्म डाउनलोड करने के बाद क्या करें :-
फार्म डाउनलोड करने के बाद बारी आती है इसको भरने की, उक्त फार्म को प्राप्त करते ही आपको सावधानीपूर्वक इसे भरना है, और भरने के पश्चात् अपना आवेदन पत्र (Form), फोटो, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र आदि लगाते हुए निम्नलिखित स्थानों पर जमा करना है।
1). जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन ( District Magistrate ) अधिकारी के कार्यालय में।
2). तहसील के उपजिलाधिकारी (Deputy Collector) कार्यालय में जिसको जिले का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी कहा जाता है।
3). तहसील में स्थित तहसीलदार के कार्यालय में।
4). तहसील परिसर में स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर
या
5). आपका जो सम्बन्धित पोलिंग बूथ है वहां के बूथ लेबल अधिकारी (Booth label officer) के पास जमा करना है।
मतदाता सूची में नाम कैसे देखें :-
आप www.ceouttarpradesh.nic.in वेबसाइट पर विजिट करके Search your Name Electoral Roll के बटन पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते है।
जैसा आप उक्त चित्र में देख सकते हैं।
जैसा आप चित्र में देख पा रहे है यहां पर आते ही आपको सर्च योर नेम इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फार्म आ जायेगा, जिस पर आपको कुछ जानकारी भरनी होती है,
जैसे:-
- नाम
- पिता का नाम
- जन्म तिथि
- लिंग
- राज्य
- जिला
- विधानसभा क्षेत्र का नाम