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3/5/21

आ गया नया आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यूं को खत्म कर दिया गया है।, New order has arrived. Corona curfew has been abolished from all the districts by the Uttar Pradesh government.

आ गया नया आदेश।

आ गया नया आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा  सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यूं को खत्म कर दिया गया है।, New order has arrived. Corona curfew has been abolished from all the districts by the Uttar Pradesh government.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा  सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यूं को खत्म कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 9 जून से सभी  जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखने को आदेश जारी कर दिया गया है।

सरकार द्वारा सिर्फ शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा, एवं इसके अलावा सरकार द्वारा प्रतिदिन शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे नाइट कर्फ्यू को यथावत रखा जायेगा।

सरकार द्वारा नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिये गये है, तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जायेगा। यदि कोई नियमों को तोड़ेगा उस पर माहामारी एक्ट के तहत कार्यवाही होगी, साथ ही साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

कोरोना कर्फ्यू में छूट से सम्बन्धित सभी बातों को जानिये।


1. शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक लाकडाउन जारी रहेगा।

2. पूर्व के आदेश का यथावत बनाये रखते हुए सरकारी कार्यालयों को 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ ही खोलने का आदेश दिया गया है।

3. प्राइवेट कार्यालय भी खोले जा सकेगें, लेकिन उन सभी को कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन कराना होगा।

4. फ्रंटलाइन कर्मचारी यथा डॉक्टर, नर्सेस, स्वाथ्यकर्मी, सफाईकर्मी पूर्व की भॉति अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

5. प्रदेश की सभी सब्जी मंडियां खुलेंगी, लेकिन वहां पर कोविड के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, नही तो कार्यवाही हो सकती है।

6. पूर्व आदेश की भॉंति अभी भी स्कूल एवं संस्थानों को खोलने की अनुमति नही प्रदान की गयी है, जिन्हें अभी भी यथावत बन्द ही रखा जायेगा।

7. सरकार द्वारा अभी रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नही प्रदान की है, सिर्फ होम डिलीवरी ही जारी रहेगी, हां हाइवे पर मौजूद ढाबों को नियमों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है।

8. मॉंस, मछली, आदि की दुकानों को साफ-सफाई का पालन करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

9. शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल इत्यादि सभी बन्द रहेगें।

10. सरकार द्वारा कभी भी इन आदेशों में संसोधन/बदलॉव किये जा सकते हैं।


ये फैसला जनहित में सरकार द्वारा प्रदेश में घटते हुए केसों की वजह से लिया गया है।

परन्तु सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त नियमों में किसी प्रकार की शिथिलता मान्य नही होगी, सभी को कोविड के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।



पूर्व आदेश जो पहले दिये गये थे।


उत्तर प्रदेश में फिर से लगाया गया लॉकडाउन

उत्तर प्रदेश में फिर से लगाया गया आंशिक कर्फयू लॉकडाउन जो 31 मई सुबह 7 बजे तक रहेगा।

प्रदेश में कोरोना के केस कम होने पर, परन्तु दूसरी तरफ ब्लैक फंगस को बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सरकार ने आंशिक लॉकडाउन लगाये जाने का आदेश दिया है।

पूर्व की भाँति सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति प्रदान की गयी है।

इसके तहत अब 31 मई सुबह 7 बजे लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति देने के निर्देश दिये गये है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 3 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केसेस है, और इसको देखते हुए अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सरकार से लॉकडाउन बढ़ाये जाने पर विचार करने को कहा है।

इतनी ज्यादा मात्रा में आ रहे केसेस को देखते हुए ये फैसला ऐसे समय आया है, जब पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव भी सम्पन्न हो चुके है। 

उक्त के अलावा सरकार द्वारा मॉस्क न पहनने पर 1000 का जुर्माना तथा यदि दूसरी बार पकड़े जाते है तो 10 गुना अर्थात् 10000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया है, तथा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है।

उन्होंने निर्देश दिया कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण और आवश्यक रणनीति के लिए राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल तैयार किया जाए। यह पैनल राज्य स्तरीय टीम 9 को समय.समय पर आवश्यक परामर्श देगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का  परामर्श रणनीति तैयार करने में उपयोगी होगा।

उक्त के अलावा प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा वाराणसी में डी.आर.डी.ओ के सहयोग से कोरोना के मरीजों के लिए अस्थायी अस्पतालों का भी निर्माण करवाया गया है, जहां पर निःशुल्क कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। अस्पतालों का निर्माण सेना के द्वारा करवाया गया है। 450 से भी ज्यादा बेड के इन अस्पतालों में काफी सुविधा मौजूद है, और ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए अस्पताल में अलग से ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है।


सरकार ने इस कार्य में लगे हुए स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सेस, डॉक्टर, सफाईकर्मी सभी को प्रोत्साहन स्वरूप मानदेय 25 प्रतिशत अतिरिक्त दिये जाने की भी घोषणा की है।


पूर्व आदेश जो पहले दिये गये थे।



आवश्यक निर्देश जो सरकार द्वारा दिये गये है जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया गया है।

वो सभी दिशा-निर्देश जो आपका जानना जरूरी है।

1. बिना मास्क पहने कहीं भी नही निकलना है, पहली बार बिना मॉस्क के पकड़े जाने पर 1000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, दूसरी बार 10000 देना पड़ेगा।

2. मेडिकल स्टोर, और किराना की दुकानों को छोड़कर सभी प्रकार की दुकाने बन्द रहेंगी।

3. आवश्यक सेवाओं में लगे हुए कर्मियों के लिए विशेष रूप से पास जारी किये जायेगें, जिन्हें दिखाकर वो अपने कार्यस्थल पर जा पायेगें।

4. मॉल, मल्टीप्लेक्स, दुकाने, शोरूम, रेस्टारेंट आदि बन्द रहेगें, लेकिन होम डिलिवरी को अनुमति दी गयी है।

5. साप्ताहिक बन्दी के अलावा रात्रि में लगने वाला कर्प्यू जारी रहेगा।

6. 31 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज बन्द किये गये है, जिसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने का निर्देश भी सम्बन्धित अधिकारियों को दिया गया है।

7. शादी वैवाहिक कार्यक्रम में सिर्फ 50 मेहमानों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।

8. किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, या जुलूस की अनुमति नही होगी।


आपका जानना जरूरी है।










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नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गोविन्द भण्डारी है मेरी उम्र 35 वर्ष है। अंग्रेजी तथा समाजशास्त्र से एम.ए (परास्नातक) करने के बाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सेवा में कार्यरत हूँ। मुझे कम्प्यूटर पर कार्य करना सबसे ज्यादा पसन्द है और मैं अपने समय का 30 प्रतिशत से भी ज्यादा समय कम्प्यूटर पर डिजाइनिंग, सर्फिंग, और अन्य रोचक जानकारियों को इकट्ठा करने में ही बिताता हूँ। मुझे ब्लॉग लिखना, नेट सर्फिंग करना, फोटोग्राफी करना, किताबें पढ़ना, रोचक जानकारियों को इकट्ठा करना, घूमना, बहुत ज्यादा पसन्द है। उक्त के अलावा मुझे टेक्नोलॉजी से जुड़ी और हर प्रकार की जानकारी रखना, सीखना पसन्द करता हूँ। उक्त के अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पाइंट प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग, और मोबाइल एवं कम्प्यूटर के टिप्स एवं ट्रिक्स के बारे में भी सभी जानकारियों को सीखना मुझे पसन्द है। आशा करता हूँ कम शब्दों में दी गयी मेरे बारे में जानकारी आपकों पसन्द आयी होगी।

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